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    Monday, 5 September 2016

    तमिलनाडु को पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए-Sc Asked To leave From Karnataka

    उच्चतम न्यायालय ने आज कर्नाटक सरकार को निर्देश दिया कि तमिलनाडु में किसानों की हालत सुधारने के लिए अगले 10 दिन तक उसे प्रति दिन 15,000 क्यूसेक कावेरी जल छोड़ा जाए।न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति यू यू ललित की पीठ ने तमिलनाडु में सांबा चावल की फसल पर प्रतिकूल असर पड़ने का संज्ञान लेते हुए कर्नाटक सरकार को निर्देश दिया कि तमिलनाडु को पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।
    शीर्ष अदालत ने तमिलनाडु को कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण (सीडब्ल्यूडीटी) के अंतिम आदेश के अनुसार कावेरी जल की आपूर्ति बरकरार रखने के लिए तीन दिन में सुपरवाइजरी कमेटी से संपर्क करने का निर्देश दिया।
    उच्चतम न्यायालय ने सुपरवाइजरी कमेटी से भी कहा कि आज से दस दिन के अंदर तमिलनाडु की याचिका पर फैसला किया जाए।
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