चेन्नई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने तमिलनाडु के रेत खनन उद्योगपति जे. शेखर रेड्डी और उनके सहयोगियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच के सिलसिले में 30 किलो सोने की छड़ें कुर्क की है. ईडी ने इस साल मार्च में रेड्डी और उनके कथित दो सहयोगियों के. श्रीनिवासुलू तथा पी. कुमार को गिरफ्तार किया था.
निदेशालय ने एक बयान में कहा कि ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय ने मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक कानून के प्रावधानों के तहत चलन से हटाए गए नोटों को बदलने के संदर्भ में रेड्डी और उनके सहयोगियों के पास 30 किलो सोने की छड़ को लेकर अस्थायी कुर्की आदेश जारी किया है. इस छड़ का मूल्य 8,56,99,350 रुपये है. बयान के अनुसार ऐसा लगता है कि सोने की छड़ें अपराध की कमाई का हिस्सा है और इसीलिए इसे अस्थायी तौर पर कुर्क किया गया है.
इससे पहले, ईडी ने मामले में 34 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी. रेड्डी को पूर्व में सीबीआई ने नोटबंदी के बाद कथित कालाधन मामले में गिरफ्तार किया था. सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर ईडी ने रेड्डी के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज की थी. आयकर विभाग की रेड्डी तथा उनके सहयोगियों के परिसरों की पिछले साल नवंबर में तलाशी के बाद मामला दर्ज किया गया था.
निदेशालय ने एक बयान में कहा कि ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय ने मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक कानून के प्रावधानों के तहत चलन से हटाए गए नोटों को बदलने के संदर्भ में रेड्डी और उनके सहयोगियों के पास 30 किलो सोने की छड़ को लेकर अस्थायी कुर्की आदेश जारी किया है. इस छड़ का मूल्य 8,56,99,350 रुपये है. बयान के अनुसार ऐसा लगता है कि सोने की छड़ें अपराध की कमाई का हिस्सा है और इसीलिए इसे अस्थायी तौर पर कुर्क किया गया है.
इससे पहले, ईडी ने मामले में 34 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी. रेड्डी को पूर्व में सीबीआई ने नोटबंदी के बाद कथित कालाधन मामले में गिरफ्तार किया था. सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर ईडी ने रेड्डी के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज की थी. आयकर विभाग की रेड्डी तथा उनके सहयोगियों के परिसरों की पिछले साल नवंबर में तलाशी के बाद मामला दर्ज किया गया था.
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