पटना : बिहार के चर्चित चारा घोटाला मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. जगन्नाथ मिश्रा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं. सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को चारा घोटाला के एक मामले में इन दोनों प्रमुख नेताओं के खिलाफ सीबीआइ की याचिका पर सुनवाई की और याचिका को स्वीकार कर लिया. सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में 28 फरवरी से सुनवाई करेगा.
85 लाख रुपये के घोटाले में सीबीआइ ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. इस मामले में तत्कालीन बिहार के दो पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव व डॉ. जगन्नाथ मिश्रा आरोपी हैं. सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआइ की याचिका को मंजूर कर लिया है और मामले में 28 फरवरी सुनवाई होगी.
इससे पहले इस संबंध में सीबीआइ द्वारा दर्ज मुकदमा को रद कर दिया गया था. आगे झारखंड हाईकोर्ट ने भी नवंबर 2014 में इसे रद कर दिया. इसके बाद सीबीआइ सुप्रीम कोर्ट पहुंची. इस मामले में सह आरोपी डॉ. जगन्नाथ मिश्र को सुप्रीम कोर्ट ने जवाब नहीं देने और सुनवाई टालने के आग्रह पर फटकार लगायी थी.
85 लाख रुपये के घोटाले में सीबीआइ ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. इस मामले में तत्कालीन बिहार के दो पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव व डॉ. जगन्नाथ मिश्रा आरोपी हैं. सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआइ की याचिका को मंजूर कर लिया है और मामले में 28 फरवरी सुनवाई होगी.
इससे पहले इस संबंध में सीबीआइ द्वारा दर्ज मुकदमा को रद कर दिया गया था. आगे झारखंड हाईकोर्ट ने भी नवंबर 2014 में इसे रद कर दिया. इसके बाद सीबीआइ सुप्रीम कोर्ट पहुंची. इस मामले में सह आरोपी डॉ. जगन्नाथ मिश्र को सुप्रीम कोर्ट ने जवाब नहीं देने और सुनवाई टालने के आग्रह पर फटकार लगायी थी.
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