नई दिल्ली: नौ साल के इंतजार के बाद आज से रीयल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट (रेरा) लागू हो गया है. कानून पिछले साल मार्च में संसद में पास हुआ था. नए कानून के तहत अब खरीददार बिल्डर की मनमानी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं. आरईआरए के लागू होने से हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में पारदर्शिता बढ़ेगी. लेकिन, इसे अब तक सिर्फ 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने ही लागू करने की अधिसूचना जारी की है. यह मकान खरीदारों के लिए राहत की खबर है जबकि दूसरी तरफ बिल्डरों पर मनमानी को लेकर नकेल कसी जा सकेगी.रेरा कानून आज से लागू
घर खरीददारों के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया रियल एस्टेट कानून (Real Estate Act) यानी रेरा 1 मई यानी आज से लागू हो गया है. देश के हरक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश को अपनी रेगुलेटरी अथॉरिटी बनानी होगी जो कानून के मुताबिक नियम-कानून बनाएगी. साल 2016 में संसद में पास हुए रियल एस्टेट (नियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 की सभी 92 धाराएं आज से प्रभावी हो रही हैं.
वेंकैया नायडू ने जान फूंकने वाला करार दिया
शहरी आवास मंत्री वेंकैया नायडू ने नए कानून को रीयल एस्टेट के क्षेत्र में नई जान फूंकने वाला करार दिया. उन्होंने कहा है कि नया कानून बिल्डरों के गले पर फंदा नहीं है बल्कि इससे जो बदलाव आएगा उससे बिल्डरों को ज्यादा खरीदार मिलेंगे और ज्यादा खरीदार मिलने से बाजार तरक्की करेगा. उन्होंने कहा, 'इस कानून के बाद खरीददार किंग बन जाएगा.'
घर खरीदारों को मिलेगी राहत
बहुप्रतीक्षित रीयल एस्टेट कानून आज से प्रभाव में आ गया है लेकिन 13 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने ही इस कानून के तहत अबतक नियमों को अधिसूचित किया है. इसी बीच केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि यह कानून इस क्षेत्र का बस विनियमन करेगा न कि उसका गला घोंटेगा. रीयल एस्टेट (नियमन एवं विकास) कानून रीयल एस्टेट क्षेत्र में बहुप्रतीक्षित पारदर्शिता, जवाबदेही और कार्यकुशलता का वादा करता है. सरकार ने इस कानून के क्रियान्वयान को एक ऐसे युग की शुरूआत कहा है जहां खरीददार बाजार का बादशाह होगा.
मकानों के खरीददारों को बचाने और असली निजी रीयल एस्टेट कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए कानून
सरकार ने मकानों के खरीददारों को बचाने और असली निजी रीयल एस्टेट कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए यह कानून लाया है. रीयल एस्टेट (नियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 पिछले साल मार्च में संसद से पारित हुआ था. उसकी सभी 92 धाराएं आज से प्रभावी हो गई है. हालांकि केवल 13 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों ने ही अबतक नियम अधिसूचित किए हैं. उत्तर प्रदेश, गुजरात, ओड़िशा, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और बिहार, अंडमान निकोबार द्वीपसमूह, चंडीगढ़, दादर एवं नागर हवेली, दीव, लक्षद्वीप आदि ने नियम अधिसूचित किए हैं
घर खरीददारों के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया रियल एस्टेट कानून (Real Estate Act) यानी रेरा 1 मई यानी आज से लागू हो गया है. देश के हरक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश को अपनी रेगुलेटरी अथॉरिटी बनानी होगी जो कानून के मुताबिक नियम-कानून बनाएगी. साल 2016 में संसद में पास हुए रियल एस्टेट (नियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 की सभी 92 धाराएं आज से प्रभावी हो रही हैं.
वेंकैया नायडू ने जान फूंकने वाला करार दिया
शहरी आवास मंत्री वेंकैया नायडू ने नए कानून को रीयल एस्टेट के क्षेत्र में नई जान फूंकने वाला करार दिया. उन्होंने कहा है कि नया कानून बिल्डरों के गले पर फंदा नहीं है बल्कि इससे जो बदलाव आएगा उससे बिल्डरों को ज्यादा खरीदार मिलेंगे और ज्यादा खरीदार मिलने से बाजार तरक्की करेगा. उन्होंने कहा, 'इस कानून के बाद खरीददार किंग बन जाएगा.'
घर खरीदारों को मिलेगी राहत
बहुप्रतीक्षित रीयल एस्टेट कानून आज से प्रभाव में आ गया है लेकिन 13 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने ही इस कानून के तहत अबतक नियमों को अधिसूचित किया है. इसी बीच केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि यह कानून इस क्षेत्र का बस विनियमन करेगा न कि उसका गला घोंटेगा. रीयल एस्टेट (नियमन एवं विकास) कानून रीयल एस्टेट क्षेत्र में बहुप्रतीक्षित पारदर्शिता, जवाबदेही और कार्यकुशलता का वादा करता है. सरकार ने इस कानून के क्रियान्वयान को एक ऐसे युग की शुरूआत कहा है जहां खरीददार बाजार का बादशाह होगा.
मकानों के खरीददारों को बचाने और असली निजी रीयल एस्टेट कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए कानून
सरकार ने मकानों के खरीददारों को बचाने और असली निजी रीयल एस्टेट कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए यह कानून लाया है. रीयल एस्टेट (नियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 पिछले साल मार्च में संसद से पारित हुआ था. उसकी सभी 92 धाराएं आज से प्रभावी हो गई है. हालांकि केवल 13 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों ने ही अबतक नियम अधिसूचित किए हैं. उत्तर प्रदेश, गुजरात, ओड़िशा, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और बिहार, अंडमान निकोबार द्वीपसमूह, चंडीगढ़, दादर एवं नागर हवेली, दीव, लक्षद्वीप आदि ने नियम अधिसूचित किए हैं
0 comments:
Post a Comment