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    Saturday, 25 March 2017

    आपराधिक मानहानि मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चलेगा मुकदमा - arvind kejriwal put on trial in criminal defamation case

    नई दिल्‍ली: डीडीसीए प्रकरण में केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली द्वारा दर्ज आपराधिक मानहानि मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अदालत ने मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है. अदालत ने मानहानि के इस मामले में पांच अन्य आप नेताओं के गुनाह नहीं कबूल करने पर उनके विरुद्ध भी आरोप तय किये हैं.

    इससे पहले एक मार्च को दिल्‍ली हाईकोर्ट ने वित्तमंत्री अरुण जेटली के बैंक खातों, टैक्स रिटर्न और अन्य वित्तीय रिकॉर्डों से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी थी. हाईकोर्ट ने कहा था कि जेटली के परिवार के सदस्यों के बैंक खातों के लेन-देन और उनकी और परिजन की 10 प्रतिशत की हिस्सेदारी वाली कंपनियों की जानकारी मांगने वाली केजरीवाल की याचिका ‘बेवजह की पूछताछ’ है और इसमें कोई दम नहीं है.

    जेटली ने वर्ष 2015 में मानहानि का मुकदमा दायर करते हुए केजरीवाल, राघव चड्ढा, कुमार विश्वास, आशुतोष, संजय सिंह और दीपक वाजपेयी से 10 करोड़ रूपए के मुआवजे की मांग की थी. आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन में कथित अनियमितताओं और आर्थिक गड़बड़ियों को लेकर जेटली और उनके परिवार के सदस्यों पर सोशल मीडिया समेत कई मंचों से कथित तौर पर निशाना साधा था. जेटली करीब 13 साल वर्ष 2013 तक डीडीसीए के अध्यक्ष रहे थे. जेटली पहले ही इन आरोपों से इनकार कर चुके हैं.

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