नई दिल्ली: रेप केस में फरार चल रहे यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने गिरफ्तारी को लेकर कोई आदेश नहीं दिया था, बल्कि यूपी पुलिस को केस दर्ज करके जांच करने आदेश दिया था. ऐसे यदि पुलिस चाहें, तो गायत्री को गिरफ्तार कर सकती है. इससे राहत के लिए गायत्री को संबंधित कोर्ट में याचिका देनी चाहिए.
जानकारी के मुताबिक, यूपी पुलिस द्वारा नॉन बेलेबल वॉरंट जारी होने के बाद से ही गायत्री प्रजापति फरार चल रहे हैं. सोमवार को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके गिरफ्तारी से राहत की मांग की थी. इस पर कोर्ट ने कहा कि हमने गिरफ्तारी को लेकर कोई आदेश नहीं दिया था. गायत्री प्रजापति अपने कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए संबंधित कोर्ट में एनबीडब्लू को चुनौती दे सकते हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा की हम अपना आदेश पारित कर चुके हैं. यदि यूपी पुलिस चाहेगी तो वह गायत्री को गिरफ्तार कर सकती है. इस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई रोक नहीं है. बताया जा रहा है कि पुलिस को गायत्री प्रजापति की लोकेशन दिल्ली में मिली है. यूपी पुलिस की एक टीम मौजूद है. उनकी गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है. वहीं, पुलिस गायत्री प्रजापति की संपत्ति भी कुर्क करने की तैयारी में है.
जानकारी के मुताबिक, यूपी पुलिस द्वारा नॉन बेलेबल वॉरंट जारी होने के बाद से ही गायत्री प्रजापति फरार चल रहे हैं. सोमवार को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके गिरफ्तारी से राहत की मांग की थी. इस पर कोर्ट ने कहा कि हमने गिरफ्तारी को लेकर कोई आदेश नहीं दिया था. गायत्री प्रजापति अपने कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए संबंधित कोर्ट में एनबीडब्लू को चुनौती दे सकते हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा की हम अपना आदेश पारित कर चुके हैं. यदि यूपी पुलिस चाहेगी तो वह गायत्री को गिरफ्तार कर सकती है. इस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई रोक नहीं है. बताया जा रहा है कि पुलिस को गायत्री प्रजापति की लोकेशन दिल्ली में मिली है. यूपी पुलिस की एक टीम मौजूद है. उनकी गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है. वहीं, पुलिस गायत्री प्रजापति की संपत्ति भी कुर्क करने की तैयारी में है.
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