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    Monday 23 January 2017

    सरकार की अनुमति के बिना दिल्ली में प्राइवेट स्कूल नहीं बढ़ा सकते फीस: सुप्रीम कोर्ट- Delhi Private Schools

    नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज (23 जनवरी) हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए दिल्ली के स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के मां-बाप को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राज्य सरकार की अनुमति के बिना प्राइवेट स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकता है। प्राइवेट स्कूलों ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने अपने टिप्पणी में कहा कि दिल्ली में चल रहे प्राइवेट स्कूलों को अब जब भी फीस बढ़ानी होगी उन्हें दिल्ली सरकार से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।


    कोर्ट में दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि फीस बढ़ोतरी को लेकर प्राइवेट स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय ने अनिल देव सिंह कमेटी का गठन किया था, इस कमिटी ने कहा था कि विशेष स्थितियों में प्राइवेट स्कूल अधिकतम 10% तक फीस बढ़ा सकते हैं लेकिन ज्यादातर प्राइवेट स्कूल सामान्य स्थितियों में भी 10% तक फीस वृद्धि करते आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि डीडीए की जमीन पर चल रहे प्राइवेट स्कूल, बिना सरकार की मंजूरी के फीस नहीं बढ़ा सकते। गौरतलब है कि दिल्ली में 400 से अधिक स्कूल डीडीए की जमीन पर चल रहे हैं।
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